उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक मेजबान संस्थानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
भौतिक अवसंरचना के अतिरिक्त, इनक्यूबेटर को इनक्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करने तथा स्टार्टअप एवं अन्य हितधारकों के साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए डिजिटल अवसंरचना भी स्थापित करनी होगी।
सभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटरों को स्टार्टअप नोडल एजेंसी/PIU द्वारा निर्धारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के अनुरूप, जहाँ संभव हो, स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल (Start-In-UP Portal) के साथ API एकीकरण के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।