शिकायत निवारण

शिकायत निवारण

उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। सामान्यतः शिकायतों का निस्तारण 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है।

स्टार्टअप अपनी शिकायतें दो माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं: सामान्य शिकायतों एवं सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों के लिए ऑनलाइन अथवा सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से ऑफ़लाइन। स्टार्टअप अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश सरकार के शिकायत प्रकोष्ठ से भी संपर्क कर सकते हैं, जो प्रत्येक सोमवार अपराह्न संचालित होता है।

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सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न

हाँ। स्टार्टअप अपनी शिकायतें दो माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं: ऑनलाइन (सामान्य शिकायतों एवं सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों के लिए) अथवा सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से ऑफ़लाइन।

प्रत्येक प्रश्न अथवा शिकायत का समयबद्ध निस्तारण किया जाता है तथा सामान्यतः इसका निस्तारण अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है।

आप ऊपर उपलब्ध "शिकायत दर्ज करें (पंजीकृत उपयोगकर्ता)" अथवा "शिकायत दर्ज करें (अपंजीकृत उपयोगकर्ता)" विकल्प का उपयोग कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिकायत सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष ऑफ़लाइन भी प्रस्तुत की जा सकती है।

स्टार्टअप सामान्य शिकायतों के अतिरिक्त सार्वजनिक खरीद, सरकारी सहायता अथवा परिचालन संबंधी चुनौतियों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं।

यदि किसी शिकायत का निस्तारण 15 कार्य दिवसों के भीतर नहीं हो पाता है, तो उसे त्वरित परीक्षण एवं निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अग्रेषित किया जाता है।
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